प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण दुर्घटना बीमा योजना है। इसका उद्देश्य सामान्य नागरिकों को न्यूनतम प्रीमियम में आकस्मिक मृत्यु या स्थायी असमर्थता की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना 18 से 70 वर्ष के बीच के सभी बैंक खातेधारकों के लिए उपलब्ध है।
योजना की विशेषताएँ
- आयु सीमा: 18 से 70 वर्ष के बैंक खातेधारी पात्र हैं।
- बीमा राशि: दुर्घटना मृत्यु या पूर्ण स्थायी अक्षमता के लिए ₹2 लाख, आंशिक स्थायी अक्षमता के लिए ₹1 लाख।
- प्रवेश माध्यम: सार्वजनिक, निजी और कुछ सहकारी बैंकों में उपलब्ध।
- बीमा अवधि: 1 वर्ष, वार्षिक नवीनीकरण आवश्यक।
- प्रीमियम: केवल ₹12 प्रति वर्ष, बैंक खाते से स्वतः कटेगा।
- आवश्यकता: बचत खाता + आधार कार्ड + मोबाइल नंबर।
- आवेदन प्रक्रिया: बैंक शाखा, नेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप के माध्यम से आवेदन।
- लाभ: आकस्मिक मृत्यु या स्थायी अक्षमता की स्थिति में परिवार या स्वयं को आर्थिक सहायता।
आवेदन कैसे करें
PMSBY के लिए आवेदन करना सरल है। बैंक शाखा में जाकर या नेट बैंकिंग/मोबाइल ऐप के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। प्रीमियम अपने बैंक खाते से स्वतः कटेगा।
क्लेम प्रक्रिया
दुर्घटना मृत्यु या स्थायी अक्षमता की स्थिति में, संबंधित बैंक या बीमा कंपनी में क्लेम आवेदन जमा करना होगा। आवश्यक दस्तावेज: मृत्यु/दुर्घटना प्रमाण पत्र, आवेदनकर्ता का आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण। क्लेम स्वीकृत होने पर बीमा राशि सीधे बैंक खाते में जमा की जाती है।
अधिक जानकारी और आवेदन के लिए यहां जाएँ: प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना – आधिकारिक साइट